संतकबीरनगर। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट भूपेंद्र राय की अदालत ने अपशब्द कहते हुए मारने पीटने, जान से मारने की धमकी देने व एससीएसटी अधिनियम में आरोपी दिनेश तिवारी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया है।
दिनेश तिवारी पर आरोप था कि उन्होंने राजेश कुमार पुत्र राम सहाय निवासी ग्राम देवकली खुर्द थाना महुली को 12 मार्च 2010 को बरौली गांव के समय जी के स्थान के पास अपशब्द कहते हुए मारा पीटा और जान से मारने की धमकी दी। महुली में केस दर्ज हुआ। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट भूपेंद्र राय की अदालत में आरोपी दिनेश तिवारी के विरुद्ध मुकदमा चला।
पक्षों की बहस तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर संदेह का लाभ देते हुए आरोपी दिनेश तिवारी निवासी देवकली खुर्द थाना महुली को दोषमुक्त कर दिया। साथ ही अभियोजन गवाहों की गवाही के आधार पर कोर्ट ने कहा कि वादी मुकदमा राजेश ने रंजिश वश एससीएसटी एक्ट का लाभ लेने के लिए झूठा मुकदमा लिखाया है।
उक्त कानून का दुरूपयोग किया गया है। वादी के विरूद्ध प्रकीर्ण वाद कायम करने का आदेश देते हुए नोटिस जारी करने का आदेश दिया।