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Sant Kabir Nagar News: दुष्कर्मी को आजीवन कारावास, अर्थदंड भी लगाया

Mon, 16 Dec 2024 11:13 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
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संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने दो अवयस्क (पांच व 10 वर्ष की) लड़कियों के साथ जबरन दुष्कर्म करने के दोषी कालभवन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही बीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। दोनों पीड़िताओं को नालसा स्कीम में 50-50 हजार रुपये प्रतिकर राशि भी देने का आदेश दिया है।
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थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र निवासी वादिनी मुकदमा ने एसपी संतकबीर नगर को प्रार्थना पत्र दिया कि 16 मई 2019 की रात वादिनी के घर के सामने बारात आई थी। जिसको देखने के लिए उसकी दो नाबालिग लड़कियां गई थीं। वादिनी का पति घर पर मौजूद नहीं था। आरोपी जो काफी बदचलन व आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। 16 मई की रात में करीब नौ बजे उसकी दोनों नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर अर्द्ध निर्मित जिला कारगर के पास नाले में ले गया और एक नाबालिग लड़की के साथ गलत काम किया तथा दूसरी लड़की के साथ भी गलत काम कर रहा था।
देरी होने पर वह अपने लड़कियों को खोजते हुए नाले के पास पहुंची तो देखकर शोर मचाया। शोर सुनकर आस-पास के तमाम लोग आए। कोतवाली खलीलाबाद में आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म व पाॅक्सो एक्ट में केस दर्ज हुआ। विवेचक ने विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट में आरोपी ने आरोप से इन्कार किया और विचारण की मांग की। अभियोजन पक्ष ने वादिनी मुकदमा सहित आठ गवाहों को परीक्षित कराने के साथ ही 11 प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किए। बचाव पक्ष ने किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया।
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अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने पक्षों की बहस को सुनने, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य तथा मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों एवं 40 वर्षीय आरोपी के जघन्य अपराध को देखते हुए थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र निवासी कालभवन को दुष्कर्म का दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास तथा बीस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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