संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन और शिकंजा अभियान के तहत दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को सात वर्ष की कारावास की सजा और एक लाख रुपये के अर्थदंड का आदेश न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय ने दिया है।
एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि संयुक्त निदेशक अभियोजन व माॅनीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास से 25 अक्तूबर को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय के कोर्ट ने थाना महुली में पंजीकृत अभियोग के मामले में अभियुक्त अमित निषाद पुत्र ओरी उर्फ चिरकुट निवासी गजाधरपुर थाना महुली को दोषसिद्धि के आधार पर सात वर्ष के कारावास व एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अदा किए गए अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को बतौर प्रतिकर अदा की जाएगी। मामले में दोषसिद्ध द्वारा पूर्व में कारावास में बिताई गई अवधि को दंड के साथ समायोजित किया जाएगा।