संतकबीरनगर। अपर सत्र व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई के बाद पूर्व विधायक खेसरहा ताबिश खां सहित दो लोगों के विरुद्ध थानाध्यक्ष बखिरा को केस दर्ज करने का आदेश दिया है।
किशोरी की मां ने कोर्ट में प्रार्थनापत्र दिया कि चार सितंबर 2024 को शाम पांच बजे पुत्री बकरियां चराने घर से निकली, लेकिन काफी समय तक वापस नहीं आई तो चिंतित होकर इधर-उधर तलाश किए। पोखरे के पास बेटी की रोने की आवाज सुनकर पहुंची तो देखा कि आरोपी पूर्व विधायक खेसरहा और एक अन्य व्यक्ति बेटी के पास थे। उसे देख कर हड़बड़ा गए। उसकी लड़की जोर-जोर से रो रही थी।
पूर्व विधायक खेसरहा उसके हाथ पर पांच हजार रुपये पकड़ाते हुए कहा किउसकी लड़की को चोट लग गई है उसकी दवा करा देना, किसी को मत बताना नहीं तो तुम्हारी बहुत बदनामी होगी, नहीं बताओगी तो 50 हजार रुपये इनाम देंगे। उसने रुपये नहीं लिए तो आरोपियों ने धमकी दी और चले गए।
आरोपियों के जाने के बाद उसकी लड़की ने बताया कि दोनों आरोपियों ने बारी-बारी से दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां ने स्थानीय थाने और एसपी को सूचना दी। कोई कार्रवाई न होने पर पीड़ित की मां ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अपर सत्र व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने सुनवाई के बाद थाना बखिरा के खजुरी गांव निवासी पूर्व विधायक खेसरहा ताबिश खां व एक अन्य के विरुद्ध संबंधित थाने में सुसंगत धाराओं में केस दर्ज करने का आदेश दिया है।