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रेप का केस तीन माह बाद दर्ज

Sat, 09 Jan 2016 12:05 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो/संतकबीरनगर
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करीब तीन माह पूर्व एक युवती को घर से जबरियां ले जाकर उसके साथ तीन दिन तक दुष्कर्म करने और घर में रखे जेवर, नकदी उठा ले जाने के आरोप के मामले में डीआईजी के निर्देश पर आखिरकार कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज किया।
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  पीड़ित पिता का आरोप था कि वह विदेश में रहकर नौकरी करता है। 10 अक्टूबर 2015 को दिन में उसकी बेटी घर पर अकेली थी। उसी दौरान पड़ोस में रहने वाला टिंकू उर्फ त्रिलोकी अपनी मां प्रभा देवी, भाई सिंटू और पिता रामकेश व वीर बहादुर उर्फ बेजर के साथ उसके घर पर पहुंच गया।

आरोप था कि जान से मारने की धमकी देते हुए घर में रखा सोने का हार , झुमका, दो कंगन, ब्रैसलेट और 50 हजार नकदी ले लिया। लोग उसकी बेटी को जबरियां भगा ले गए। घटना की जानकारी होने पर इलाहाबाद से आकर उसके बेटे ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी। 
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पुलिस ने उसकी बेटी को लोगों के चंगुल से लेकर उसकी पत्नी को सुपुर्द कर दिया। पुलिस बार-बार प्राथमिकी दर्ज करने के लिए बुलाती रही, लेकिन कार्रवाई नहीं की। आरोपी पक्ष उसे और परिवार के लोगों को जानमाल की धमकी दे रहे हैं। केस दर्ज कराने पर हत्या कर देने की भी धमकी दे रहे है। पीड़ित ने डीआईजी लक्ष्मी नारायन को 19 दिसंबर को प्रार्थना पत्र दिया।
 डीआईजी ने एसपी से अब तक कार्रवाई न होने के संबंध में पूछताछ की और तत्काल केस दर्ज कराते हुए आवश्यक वैधानिक कार्रवाई का निर्देश दिया। डीआईजी के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी टिंकू के खिलाफ रेप और अन्य पर चोरी व जानमाल की धमकी का केस दर्ज किया। प्रभारी कोतवाल ने बताया कि विवेचना में जो तथ्य सामने आया, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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