संतकबीरनगर। एआरटीओ कार्यालय परिसर में 20 व 21 फरवरी को परिवहन मेले का आयोजन किया जाएगा। इसमें एक मुश्त कर व्यवस्था, कर निर्धारण की प्रकिया व भुगतान की विधि के बारे में जानकारी दी जाएगी। परिवहन मेले में वाहन मालिकों के साथ ही चालकों की भी समस्या का समाधान विभाग के अधिकारी व कर्मचारी करेंगे।
परिवहन विभाग की तरफ से 7500 किलोग्राम से कम भार क्षमता वाले वाहन मालिकों के लिए वन टाइम टैक्स की व्यवस्था लागू की गई है। वाहन स्वामियों को इसके बारे में जानकारी देने के लिए संभागीय परिवहन कार्यालय पर 20 व 21 फरवरी को परिवहन मेला का आयोजन होगा। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कार्यालय परिसर में मेला लगाकर लोगों को इस नई व्यवस्था की जानकारी दी जाएगी।
परिवहन मेले में एकमुश्त व्यवस्था से संबंधित नियमों, कर निर्धारण की प्रक्रिया, कर गणना, भुगतान की विधि एवं समय सीमा के संबंध में वाहन स्वामियों और विभिन्न ट्रांसपोर्ट संगठनों को विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। वाहन स्वामियों की किसी तरह की शंका का समाधान भी मौके पर किया जाएगा।
उन्हें आवश्यकतानुसार कर भुगतान अथवा समायोजन की सुविधा प्रदान की जाएगी। मेले के आयोजन के लिए पर्याप्त संख्या में अधिकारी एवं कर्मचारी नामित किए जाएंगे। एआरटीओ प्रियंवदा सिंह ने बताया कि यह नियम वाहन स्वामियों को बार-बार कर जमा करने की जटिल प्रक्रिया से राहत प्रदान करेगा।
अब तक छोटे बड़े सभी वाणिज्यिक वाहनों को त्रैमासिक या वार्षिक आधार पर रोड टैक्स जमा करना अनिवार्य था। नई व्यवस्था से छोटे वाहन संचालकों को बार-बार कर जमा करने से छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही उन्हें विभागीय प्रक्रिया व कार्यालय का चक्कर लगाने से भी फुर्सत मिलेगी।