ड्रोन कैमरे के साथ पकड़ा गया आरोपी किसन कसौधन
संतकबीरनगर। खलीलाबाद कोतवाली पुलिस ने मंगलवार को शहर के तितौवा मोहल्ले में छापा मारकर एक दुकान से 29 ड्रोन जब्त किए। पुलिस ने आरोपी दुकानदार किशन कसौधन के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर उसे गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई नागरिक सुरक्षा, संवेदनशील स्थलों की सुरक्षा तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है।
नवीन सब्जी मंडी चौकी प्रभारी संजय यादव ने कोतवाली पुलिस को दी गई अपनी तहरीर में बताया कि 16 सितंबर को पुलिस टीम के साथ सरैया बाईपास पर मौजूद थे। इस दौरान गांव व क्षेत्र के लोग आए और बताया कि 14 सितंबर की रात को किशन कसौधन निवासी तितौवा गन्ना विकास स्कूल सरैया गांव के अलावा खलीलाबाद थाना क्षेत्र के अन्तर्गत कई गांव में बिना किसी अधिकारी की अनुमति से ड्रोन कैमरा उड़ा रहा है। जिसको लेकर के आम जनमानस में काफी भय उत्पन्न हो गया है। इलेक्ट्रानिक ड्रोन कैमरा को रात्रि के समय चलाने से गांव क्षेत्र के लोग डरे व सहमे हुए हैं।
पुलिस ने अवैध ड्रोन संचालन की सूचना के बाद आरोपी किसन कसौधन निवासी तितौवा की जांच किया। जांच के दौरान बिना रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के कुल 29 ड्रोन पुलिस ने बरामद किए। ड्रोन बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर केस पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी घर में बने दुकान में ड्रोन बेचने का काम करता था।
कोतवाल पंकज कुमार पांडेय ने बताया कि ड्रोन संचालन के लिए पंजीकरण की अनिवार्यता है। सभी ड्रोन ऑपरेटरों को डिजीटल स्काई पोर्टल (https://digitalsky.dgca.gov.in) पर ड्रोन रजिस्टर करवाना अनिवार्य है। व्यवसायिक उपयोग के लिए ड्रोन संचालन के लिए डीजीसीए द्वारा जारी लाइसेंस आवश्यक है। ड्रोन की अधिकतम ऊंचाई सीमा 400 फीट (लगभग 120 मीटर) निर्धारित है। हवाई अड्डा, सरकारी कार्यालय, थाना, सुरक्षा प्रतिष्ठान, ऐतिहासिक स्थल, मंदिर, मस्जिद और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों के निकट ड्रोन उड़ाना पूर्णतया प्रतिबंधित है।
प्रत्येक ड्रोन में यूएनआई तथा ट्रैकिंग सिस्टम का होना अनिवार्य है। बिना पंजीकरण, लाइसेंस या अनुमति के ड्रोन चलाने पर उल्लंघन की प्रकृति के आधार पर 50 हजार से 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। नो-फ्लाई जोन में ड्रोन उड़ाने पर आपराधिक अभियोग भी पंजीकृत होगा। नियम का उल्लंघन करने पर ड्रोन जब्त भी किया जा सकता है।