- 10 हजार रुपये से किया दंडित
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सत्र व विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट गगन कुमार पंचम की कोर्ट ने किशोरी से छेडछाड़ करने व पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपी को पांच साल की सजा और 10 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
किशोरी की मां ने थाना महुली में दो जुलाई 2018 को तहरीर दिया कि उसकी नाबालिग लड़की शाम को किराना की दुकान से सब्जी का मसाला लेने भेजा है। देर होने पर उसे खोजते हुए सड़क पर पहुंची तो बेटी उन्हें देखकर रोने लगी। बताया कि आरोपी उसे गाड़ी पर बैठाया और बहला-फुसलाकर करमा बाबा के स्थान के पीछे ले जाकर गला दबाकर छेड़खानी की।
अचानक राहगीर के आने पर रोने लगी तब आरोपी भाग गया। आरोपी के विरूद्ध पाॅक्सो एक्ट के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मुकदमा पंजीकृत हुआ। विवेचक ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के बाद अपर सत्र व विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट गगन कुमार पंचम की कोर्ट ने दोषी पाए जाने पर पांच वर्ष की सजा व 10 जुर्माना लगाया। जुर्माना न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।