संतकबीरनगर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पटल सहायक एवं कनिष्ठ सहायक राकेश कुमार श्रीवास्तव को उच्च न्यायालय ने संतकबीरनगर से जिला बस्ती में स्थानांतरित करने का आदेश निदेशक प्रशासन चिकित्सा स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश लखनऊ को दिया है। साथ ही अनुपालन का शपथ प्रस्तुत करने को कहा है।
चार जुलाई को सीएमओ में तैनात राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पटल सहायक एवं कनिष्ठ सहायक राकेश कुमार श्रीवास्तव पर राजकीय पत्रावलियां शिकायतकर्ताओं को उपलब्ध कराए जाने सहित अन्य आरोप लगाते हुए सीएचसी और पीएचसी के अधीक्षकों के साथ बीपीएम, बीसीपीएम व अन्य कर्मचारियों ने सीएमओ का घेराव किया था। इसके साथ ही सभी ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कनिष्ठ सहायक का स्थानांतरण करने की मांग की थी। इसमें डॉ. वरुणेश दुबे, डॉ. श्वेतांक सिंह व अन्य शामिल थे।
इस मामले में मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. रामानुज कन्नौजिया ने कनिष्ठ सहायक का स्थानांतरण स्वास्थ्य केंद्र हैंसर बाजार के लिए कर दिया था। इस स्थानांतरित आदेश को निरस्त कराने के लिए कनिष्ठ सहायक राकेश कुमार श्रीवास्तव ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। जिस पर चार अगस्त को न्यायालय में सुनवाई हुई।
न्यायालय ने निदेशक प्रशासन चिकित्सा स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश लखनऊ को निर्देश दिया है कि वे याचिकाकर्ता को तत्काल प्रभाव से जनपद संतकबीरनगर से जनपद बस्ती में स्थानांतरित करने का आदेश पारित करें। साथ ही अनुपालन का शपथ प्रस्तुत करें। इस मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त 2025 को निर्धारित की गई है।