संतकबीरनगर। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने शाखा प्रबंधक चोला मंडलम इंवेस्टमेंट एवं फाइनेंस कंपनी लिमिटेड शाखा खलीलाबाद के विरुद्ध फैसला सुनाया है। फोरम ने फाइनेंस कंपनी को अपने फैसले में आदेश किया है कि उपभोक्ता को आठ लाख रुपये आदेश की तारीख से 60 दिन के अंदर प्रदान करे। समय से भुगतान नहीं करने पर 10 प्रतिशत ब्याज अतिरिक्त देना होगा। इसके साथ ही उपभोक्ता का पिकअप वाहन बिना नीलाम, विक्रय के वापस करने का भी आदेश दिया है।
खलीलाबाद के सिकरी गांव के रहने वाले अनिल कुमार चौधरी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद दाखिल किया और कहा कि वह अपना एवं अपने परिवार के जीविकोपार्जन के लिए पिकअप फाइनेंस कंपनी के निर्देशानुसार उसे क्रय किया। पिकअप फाइनेंस कराने के बाद मासिक किस्त को जमा करता रहा है। वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के कारण व्यवसाय पर संकट आ गया।
सरकार ने मोरेटोरियम की सुविधा दिया जिसका लाभ उसने उठाया। परंतु तीन बार कंपनी ने उसके खाते से पैसा काट लिया। उसने इसकी शिकायत फाइनेंस कंपनी से की तो शाखा प्रबंधक ने कहा कि यह गलती से हो गया है, कंपनी से वापस करा दिया जाएगा। उसके बाद भी कई बार उसके खाते से पैसा काट लिया गया। उसने इस संबंध में फाइनेंस कंपनी को जरिए रजिस्ट्री पंजीकृत डाक से 17 जुलाई व 16 सितंबर 2020 को कानूनी नोटिस भेजा।
इस पर शाखा प्रबंधक चोला मंडलम शाखा खलीलाबाद नाराज हो गए और 16 नवंबर 2020 को उसके वाहन को खींचकर अपने कब्जे में ले लिया। पिकअप वाहन खींचे जाने से वह स्वरोजगार से वंचित हो गया। मजबूर होकर फोरम का दरवाजा खटखटाया। जिला उपभोक्ता फोरम ने पक्षों की बहस सुनने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं पक्षों की बहस सुनने के उपरांत शाखा प्रबंधक चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट एवं फाइनेंस कंपनी लिमिटेड शाखा खलीलाबाद टीचर काॅलोनी शुगर मिल रोड खलीलाबाद व पंजीकृत कार्यालय चेन्नई के जरिए मैनेजिंग डायरेक्टर के विरुद्ध फैसला सुनाया है।