- विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने महुली पुलिस को दिया आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जैनुद्दीन अंसारी की कोर्ट ने पीड़िता के गले पर चाकू रखकर, घर में घुसकर दुष्कर्म करने व जानमाल की धमकी देने के आरोपी समेत परिवार के चार सदस्यों के खिलाफ थानाध्यक्ष महुली को केस दर्ज करने का आदेश दिया है।
पीड़ित युवती के अधिवक्ता अनिल कुमार मिश्रा व देवेश पाल उर्फ सोनू पाल ने बताया कि महुली थाना अंतर्गत ग्राम की रहने वाली पीड़िता ने कोर्ट में तहरीर दिया कि उसके पिता व भाई मजदूरी का कार्य करते हैं। मां भी मेहनत मजदूरी करती है। 27 नवंबर 2023 को आरोपी उसके घर आया कहा कि तुम्हारे पिता, भाई कहां हैं। उसने कहा कि वह मजदूरी करने गए हैं। आरोपी ने कहा कि घर में चलो तुम्हारे भाई की कुछ बात है। वह घर के अंदर गई तो पीछे से आरोपी भी घर के अंदर घुस गया और फाटक को बंद कर चाकू निकालकर गले पर रखकर दुष्कर्म किया। उसके छोटे-छोटे भाई दरवाजा पीटने लगे। किसी तरह दरवाजा खोला तो आरोपी चाकू लहराते हुए जान से मार डालने की धमकी देते हुए भाग गया।
उसने थाने में तहरीर दी लेकिन आरोपियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजबूर होकर पीड़िता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने आरोपी और उसके परिवार समेत चार आरोपियों के विरुद्ध थाना महुली को केस दर्ज करने का आदेश दिया है। साथ ही तीन दिन में आख्या मांगी है।