- आनलाइन खरीददारी में हुई धांधली
- जिला उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला
संतकबीरनगर। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने विक्रेता द्वारा खराब हाटकेश व काफी मशीन विक्रय करने के एक मामले में फैसला सुनाया है। दोनों सामान की संपूर्ण कीमत 15 हजार पांच सौ रुपये 10 प्रतिशत ब्याज के साथ क्षतिपूर्ति के रूप में 30 हजार रुपये अतिरिक्त अदा करने का आदेश दिया है।
कोतवाली खलीलाबाद थानाक्षेत्र के मुखलिसपुर रोड निकट अंडरपास निवासी वरदान सिंह ने अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से परिवाद दाखिल कर कहा कि उन्होंने नौ जनवरी 2025 एक काॅफी मशीन और हाॅटकेश क्रय करने के लिए ऑनलाइन सर्च किया। कानपुर में गोविंदनगर में स्थित गुरुनानक ट्रेडर्स के लुभावने विज्ञापन आने लगे। काॅफी मशीन की कीमत 12 हजार आठ सौ तथा हाॅटकेश की कीमत दो हजार आठ सौ बताते हुए कुल 15 हजार पांच सौ रुपये वसूल किए गए।
दोनों सामान बस द्वारा खलीलाबाद बाईपास आया। बस परिचालक को पांच सौ रुपये देने के बाद सामान प्राप्त हुआ। घर लाने पर पता चला कि दोनों सामान खराब था, जबकि तीन साल रिप्लेसमेंट गारंटी बताई गई थी। बार-बार शिकायत करने पर कोई सुनवाई नहीं हुई। थक हार कर अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से मुकदमा दाखिल करना पड़ा।
न्यायालय ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों व साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत दोनों सामानों की कीमत 15 हजार पांच सौ रुपये 10 प्रतिशत ब्याज के साथ क्षतिपूर्ति के रूप में 30 हजार रुपये अतिरिक्त 60 दिनों के भीतर अदा करने का आदेश दिया है।