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Sant Kabir Nagar News: स्कूटर की मरम्मत का खर्च व क्षतिपूर्ति देने का आदेश

Thu, 06 Nov 2025 01:03 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
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संतकबीरनगर। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने अधिवक्ता के ओला इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर के दुर्घटनाग्रस्त होने पर मरम्मत व्यय का भुगतान न करने के मामले को गंभीरता से लिया है। मरम्मत व्यय की रकम नौ हजार चार सौ तिरपन रुपये 10 प्रतिशत ब्याज के साथ और क्षतिपूर्ति के रूप में 30 हजार रुपये अतिरिक्त अदा करने का आदेश दिया है।
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घनघटा थानाक्षेत्र के बघौड़ा गांव निवासी विनोद कुमार ने अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से परिवाद दाखिल किया कि उन्होंने 16 अक्तूबर 2022 को एक लाख 39 हजार 699 रुपये में ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदा था।
वाहन का बीमा आईसीआईसीआई लोंबार्ड बीमा कंपनी से किया गया था। जनवरी 2024 में शाम को कोहरा के कारण दृश्यता कम होने से वह खंभे से टकरा गए, जिससे उनका वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। बीमा कंपनी को सूचना देने पर यह कहा गया कि इसे किसी तरह गोरखपुर सर्विस सेंटर ले जाइए। संवाद
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