संतकबीरनगर। दीवानी न्यायालय परिसर में स्थित स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष इश्तियाक अली, सदस्य दिनेश कुमार अग्रवाल, महिला सदस्य सुनीता गुप्ता ने बिजली निगम के जरिए जारी 57 हजार की आरसी को निरस्त करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही पीड़ित को क्षतिपूर्ति व मुकदमा खर्च 15 हजार रुपये 30 दिन के अंदर देने का आदेश दिया है।
पीड़ित महेंद्र कुमार निवासी बघौली ने स्थायी लोक अदालत में 16 जनवरी 2023 को परिवाद दाखिल किया और कहाकि उसने अपने बघौली स्थित मकान में बिजली कनेक्शन घरेलू इस्तेमाल के लिए लिया। समय से बिजली बिल जमा करता है और कोई बकाया बिल नहीं है। बिजली निगम ने उसके खिलाफ 57264.94 रुपये बिजली बिल का बकाया वसूलने के लिए तहसील खलीलाबाद के राजस्व संग्रह अमीन के माध्यम से घर वसूली के लिए आए। तब उसे बकाया विद्युत बिल की जानकारी हुई।
पीड़ित ने बिजली निगम के अधिकारियों को अवगत कराया। रजिस्ट्री से सूचना दिया, इसके बावजूद भी बिजली निगम ने कोई सुधि नहीं ली। मजबूर होकर लोक अदालत का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने पक्षों की बहस सुनने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को देखते हुए अधिशासी अभियंता बिजली निगम के खिलाफ फैसला सुनाते उक्त आदेश दिया।