संतकबीरनगर। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट भारती तायल ने चेक बाउंस के मामले में दोषी पाए जाने पर एक व्यक्ति पर दस लाख अस्सी हजार रुपये अर्थदंड के साथ एक वर्ष साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दस लाख सत्तर हजार रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में परिवादी को अदा करने तथा शेष धनराशि राज्य सरकार के खाते में जब्त किए जाने का आदेश दिया है। अर्थदंड की धनराशि अदा न करने पर भू राजस्व के रूप में वसूली का भी आदेश दिया है।
अधिवक्ता संतोष कुमार चौधरी ने बताया कि थाना कोतवाली खलीलाबाद के ग्राम गडसरपार के राम समझ पुत्र सुरजू प्रसाद ने कोर्ट में परिवाद दाखिल किया। कहा कि उसके और आरोपी वीरेंद्र कुमार पुत्र राम दुलारे निवासी काकना थाना खजनी जिला गोरखपुर के मध्य एक मकान के बाबत एग्रीमेंट हुआ। आरोपी को 40 लाख रुपये देने थे। आरोपी ने उसको चेक जारी किया, जो बाउंस हो गया। इसकी सूचना उसने आरोपी को नोटिस के माध्यम से दी, परंतु आरोपी ने उसको रकम नहीं दी। उसने न्यायालय में परिवाद दाखिल किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषी पाए जाने प वीरेंद्र को दस लाख अस्सी हजार रुपये अर्थदंड एवं एक वर्ष साधारण कारावास की सजा सुनाई। क्षतिपूर्ति के रूप में पीड़ित को दस लाख सत्तर हजार रुपये अदा करने का आदेश दिया।