लेखपाल निलंबित, एसडीएम और खनन निरीक्षक से मांगा स्पष्टीकरण
अवैध बालू खनन के मामले में पट्टाधारक एवं जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ आरसी जारी
अवैध भंडारण के मामले में दो लोगों को 15 दिन के भीतर जुर्माने की राशि जमा करने की चेतावनी
अमर उजाला ब्यूरो
संतकबीरनगर। अवैध बालू खनन और भंडारण के मामले में गलत रिपोर्ट देने की वजह पर क्षेत्रीय लेखपाल को निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही एसडीएम धनघटा और खनन निरीक्षक को नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण मांगा गया।
एडीएम मनोज कुमार सिंह ने बताया कि अवैध बालू भंडारण के मामले में लाइसेंसी शैलेंद्र सिंह निवासी बलही के खिलाफ 8,04,99,530 रुपये और बैजनाथ पांडेय निवासी सड़हरा के खिलाफ 3,72,30,980 रुपये के जुर्माना से आरोपित किया गया है। इसको 15 दिवस में जमा करने का आदेश दिया गया। जुर्माना राशि जमा न करने की दशा में आरसी जारी होगी। इसी तरह पट्टेदार एवं जिला पंचायत अध्यक्ष बलिराम यादव पर अवैध खनन के मामले में 1,34,87,000 रुपये के जुुर्माना से आरोपित किया गया था। जुर्माना राशि जमा करने का नोटिस दिया गया था लेकिन इन्होंने 17,43,500 रुपये ही जमा किया। पूर्ण जुर्माना राशि जमा न करने के कारण 1,17,43,500 रुपये की आरसी जारी की गई। एडीएम ने बताया कि धनघटा तहसील के हलका नंबर 35 के लेखपाल इम्तियाज हुसेन को गलत रिपोर्ट देने के कारण निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही एसडीएम धनघटा योगेश्वर सिंह और खनन निरीक्षक को नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण मांगा गया है।