विकास खंड सांथा के अतरीनानकार ग्राम पंचायत में कराए गए कार्यों की जांच के लिए गठित त्रिस्तरीय कमेटी को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराना ग्राम पंचायत अधिकारी को महंगा पड़ सकता है। अभिलेख प्राप्त नहीं होने से जांच टीम राज्य वित्त एवं तेरहवें वित्त की जांच नहीं कर पाई। इस डीएम ने सीडीओ को निर्देश दिया है कि यदि तीन दिन के भीतर जांच टीम को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया तो ग्राम पंचायत अधिकारी को निलंबित कर अवगत कराएं।
सांथा ब्लॉक के अतरीनानकार ग्राम पंचायत में कराए गए विकास कार्यों में अनियमितता की शिकायत पर डीएम ने जांच के लिए त्रिस्तरीय कमेटी गठित की थी। कमेटी ने मनरेगा के कार्यों की जांच तो कर ली, लेकिन अभिलेखों के अभाव में राज्य वित्त एवं तेरहवा वित्त की जांच नही हो पाई। जांच आख्या में उल्लेख किया गया कि राज्य वित्त एवं तेरहवें वित्त के अभिलेख ग्राम पंचायत अधिकारी प्रेम चंद्र यादव द्वारा उपलब्ध नही कराया गया।
इससे नाराज डीएम ने डीएम ने सीडीओ को निर्देशित किया कि उत्तरदाई अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। सीडीओ लाल जी यादव ने बताया कि डीपीआरओ को निर्देश दिया गया है कि यदि उत्तरदाई अधिकारी-कर्मचारी द्वारा तीन दिन के भीतर जांच अधिकारी को राज्य वित्त और तेरहवा वित्त का अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया तो उन्हें निलंबित करते हुए सूचना देना सुनिश्वित करें।