संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने और शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी मोहम्मद नईम उर्फ कल्लू की जमानत याचिका निरस्त कर दी।
विशेष लोक अभियोजक फौजदारी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि थाना धनघटा अंतर्गत वादी मुकदमा ने थाने धनघटा में प्रार्थना पत्र दिया कि उसकी नाबालिग लड़की (17) 11 अगस्त 2024 की शाम 6 बजे लगभग घर से बाहर गई थी लेकिन काफी देर बाद भी नहीं आई।
मामले में केस दर्ज हुआ और पुलिस ने आरोपी को 14 दिसंबर काे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया। जिसका विरोध करते हुए विशेष लोक अभियोजक फौजदारी ने तर्क दिया कि आरोपी वादी मुकदमा की नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया।
पीड़िता ने भी मजिस्ट्रेट और पुलिस को दिए बयान में जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए जाने की बात कही। दोनों पक्षों की बहस सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व अपराध की गंभीरता को देखते हुए शाहजहांपुर जनपद के थाना बंडा अंतर्गत ग्राम मुरादपुर निवासी आरोपी युवक मो नईम उर्फ कल्लू का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।