- सीओ, एसडीएम की जांच और एसपी की आख्या पर डीएम कोर्ट ने सुनाया फैसला
संतकबीरनगर। डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने आपराधिक प्रवृत्ति के नौ लोगों को छह माह के लिए जिला बदर कर दिया। सीओ, एसडीएम की जांच और एसपी की आख्या के आधार पर डीएम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। ये बदमाश जहां भी रहेंगे, उसकी सूचना स्थानीय थाने को देंगे।
जिला बदर किए गए अभियुक्तों में सुनील कुमार पुत्र नंद गौतम जमुनीकला थाना महुली, अब्दुल मुनाफ उर्फ अब्दुल्लाह पुत्र मो. असलम निवासी गजौलीशेख थाना दुधारा, कालिया उर्फ शोएब अख्तर पुत्र साहब अली निवासी बाधनगर थाना दुधारा शामिल हैं। कृष्ण सिंह पुत्र राम नरायन सिंह निवासी दुल्हापार थाना धनघटा, राम उजागिर पुत्र सोमई निवासी सानी केवटलिया थाना मेंहदावल और मरूज्जमा पुत्र छोटक अली निवासी बुढाननगर मदाइन थाना दुधारा को भी जिला बदर किया गया है।
इनके अलावा विकास पुत्र हरिलाल निवासी बनेधू थाना बेलहरकला, विपिन राय उर्फ सर्वेश राय पुत्र ब्रह्मानंद्र राय निवासी बैडडवा धाना महुली और सोनू उर्फ इरफान पुत्र इंसाफ निवासी करमाखान थाना दुधारा को भी जिला बदर किया गया है।