संतकबीरनगर। सत्र न्यायाधीश रणधीर सिंह की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी दिनेश गुप्ता की जमानत सुनवाई के उपरांत निरस्त कर दी। वादिनी मुकदमा ने कोर्ट में धारा 173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत प्रार्थना पत्र दिया था।
कोर्ट के आदेश पर थाना कोतवाली खलीलाबाद में रिपोर्ट दर्ज हुआ। जिसमें वादिनी मुकदमा गौरी देवी पत्नी संजय कुमार काजीपुर मगहर थाना कोतवाली खलीलाबाद ने बताया कि 17 मई 2025 को करीब 11:00 बजे रात में जब उसका लड़का विपिन गुप्ता अपने घर पर बैठकर खाना खा रहा था तभी पुरानी रंजिश को लेकर उसके पड़ोसी दिनेश पुत्र रामदुलारे, सुनैना देवी पत्नी दिनेश, सोनू, मोनू पुत्र दिनेश आपस में गोलबंद होकर अपशब्द कहते हुए हाथ में डंडा, पंच एवं सरिया लेकर उस के घर में घुसकर उसके लड़के विपिन को मारपीट कर अधमरा कर दिया।
विपिन को गंभीर हालत में छोड़कर वे सब भाग गए। विपिन को संतकबीरनगर से गोरखपुर और गोरखपुर से लखनऊ रेफर कर दिया गया। लखनऊ में इलाज के दौरान विपिन की मौत हो गई। आरोपी ने अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया।
जमानत पर बहस सुनते समय सत्र न्यायाधीश रणधीर सिंह की अदालत ने अभिलेखीय साक्ष्य और केस डायरी के अवलोकन के आधार पर आरोपी दिनेश गुप्ता की जमानत सुनवाई के उपरांत निरस्त कर दी।