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Sant Kabir Nagar News: कोडीनयुक्त सिरप बेचने के मामले में मेडिकल स्टोर संचालक की जमानत मंजूर

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प्रभारी विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट की अदालत ने शर्ताें के साथ रिहा करने का आदेश दिया
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संतकबीरनगर। प्रभारी विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत ने बिना डॉक्टर पर्चे के कोडीनयुक्त सिरप बेचने के मामले में आदर्श मेडिकल स्टोर के संचालक मोहम्मद नईम अंसारी की जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए उन्हें शर्ताें के साथ रिहा करने का आदेश दिया है।

मामले में वादिनि मुकदमा प्रीति सिंह ने संकल्प मेडिकल स्टोर एमपी रोड गोला बाजार खलीलाबाद का निरीक्षण किया था, जिसकी प्रोपराइटर कल्पना उपस्थिति रहीं। निरीक्षण के दौरान बिल में उल्लेखित औषधि के क्रय-विक्रय की जांच की गई। मेडिकल स्टोर से कोडीनयुक्त सिरप 100 एमएल की 4520 शीशीतथा प्रॉक्सीवन स्पाॅस कैप्सूल का एक सेल कार्टून मिला।
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मेडिकल स्टोर संचालक को तीन दिन के भीतर क्रय-विक्रय का रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का नोटिस दिया गया। मेडिकल स्टोर संचालक ने दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए। तहरीर के आधार पर 20 नवंबर 2025 को कोतवाली में संकल्प मेडिकल स्टोर की संचालिका कंचन देवी पर प्राथमिकी दर्ज हुई। विवेचना में आदर्श मेडिकल स्टोर संचालक मोहम्मद नईम अंसारी का नाम प्रकाश में आया।
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इन्होंने भी कोडीनयुक्त सिरप खरीदी थी। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में जमानत अर्जी प्रस्तुत की और कहा कि वह बेकसूर हैं। आरोपी ने 230 शीशी 100 एमएल कोडीनयुक्त सिरप खरीदी, जो अल्प मात्रा की श्रेणी में आती है। अदालत ने पक्षों की बहस सुनने और पत्रावली के अवलोकन के उपरांत थाना कोतवाली खलीलाबाद अंतर्गत कस्बा मगहर शेरपुर निवासी आरोपी मोहम्मद नईम अंसारी की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए कहा कि आरोपी अभियोजन पर दबाव नहीं डालेगा। विचारण में सहयोग करेगा। प्रत्येक तारीख पेशी पर आएगा।
इसके साथ ही 50,000 रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र व इतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल कर शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
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