संतकबीरनगर। मेंंहदावल के ग्राम बेलौली निवासी हनुमंत यादव ने बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष राकेश कुमार श्रीवास्तव को 23 जनवरी को प्रार्थना पत्र दिया कि उसके गांव के एक दंपति ने अपनी लड़की का विवाह यह जानते हुए कि वह 15 साल की है और नाबालिग है उसकी शादी एक वयस्क से कर दिया।
नाबालिग लड़की की शादी सात अक्तूबर 2024 को कर दिया। उसी दिन विदाई भी हो गई। अवयस्क लड़की का विवाह करना कानूनन अपराध है। नाबालिग की शादी करने में शामिल उसके परिवार के सदस्यों और वर पक्ष के उसके माता-पिता भाई-बहन एवं रिश्तेदारों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाए।
प्रार्थना पत्र का संज्ञान लेते हुए बाल कल्याण समिति अध्यक्ष राकेश कुमार श्रीवास्तव व सदस्य गयालाल वर्मा ने नाबालिग लड़की के माता-पिता को संबंधित थानाध्यक्ष मेंहदावल के माध्यम से नोटिस जारी कर छह फरवरी को बाल कल्याण समिति के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया है।