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Sant Kabir Nagar News: चोरी का टैक्टर, बाइक और असलहा बेचने के दोषी को नौ साल की सजा

Fri, 26 Sep 2025 01:27 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर

सार

संतकबीरनगर में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने प्रवीण पांडेय को चोरी के ट्रैक्टर, बाइक और अवैध तमंचा ले जाते पकड़े जाने पर नौ वर्ष छह माह कैद व जुर्माने की सजा सुनाई। दोषी ने अपना अपराध स्वीकार किया।
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विस्तार
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संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत ने चोरी किए गए ट्रैक्टर, बाइक और अवैध तमंचा बेचने के लिए नेपाल ले जा रहे दोषी प्रवीण पांडेय को नौ वर्ष छह माह सश्रम कैद और सात हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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निरीक्षक महेंद्र प्रताप चतुर्वेदी ने थाना कोतवाली खलीलाबाद में तहरीर दी कि एक जून 2016 को वह मगहर से कटसहरा जाने वाली सड़क पर आगे ग्राम मोहम्मदपुर पठार स्थित पुलिया से 200 मीटर पहले सड़क के किनारे खड़े थे। कुछ देर बाद कटसहरा की तरफ से ट्रैक्टर की आने की रोशनी दिखाई दी। नजदीक आने पर टाॅर्च से ट्रैक्टर को घेर कर रोक लिया। चालक ने अपना नाम प्रवीण पांडेय ग्राम मलाव थाना बेलीपार जिला गोरखपुर बताया।
तलाशी में कमर में तमंचा 315 बोर, दो अदद कारतूस, सैमसंग कंपनी का मोबाइल फोन और 520 रुपये बरामद हुआ। ट्रैक्टर को आरोपी चला रहा था। पीछे रस्सी से बंधी हुई एक बाइक बरामद हुई। कागजात मांगने पर वह नहीं दिखा पाया। ट्रैक्टर और बाइक चोरी की है जो एक महीने पहले शाहपुर थाना क्षेत्र से चुराकर छुपा रखा था। जिसे को बचने के लिए नेपाल ले जा रहा था। खलीलाबाद में आरोपी प्रवीण पांडेय के विरुद्ध केस दर्ज हुआ।
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विवेचना के उपरांत आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अदालत में आरोपी प्रवीण पांडेय के जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर कोर्ट ने दोषी को नौ वर्ष छह माह सश्रम कैद व सात हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को छह माह अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा।
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