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Sant Kabir Nagar News: मारपीट के दोषी को न्यायालय उठने तक की सजा

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संतकबीरनगर। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में शुक्रवार को न्यायालय सीजे (एसडी) /एसीजेएम द्वारा एक अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 2,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
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वादी मुकदमा बजरंगी निवासी कानापार थाना बखिरा द्वारा थाना पर अभियुक्त संतू निवासी कानापार विरुद्ध मारपीट करने के संबंध में प्रार्थना पत्र देकर रिपोर्ट पंजीकृत कराया गया था। संवाद
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