संतकबीरनगर। न्यायालय ने पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी पर सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास व 2.2 लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि एक फरवरी को न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट के कोर्ट ने थाना महुली पर पंजीकृत मामले में अभियुक्त ग्यासुद्दीन और शाहआलम को सामूहिक दुष्कर्म एवं एससीएसटी एक्ट में दोषी पाए जाने पर प्रत्येक को आजीवन कारावास व दो लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न अदा किए जाने की स्थिति में छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास व प्रत्येक को एक-एक वर्ष का कारावास तथा 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न अदा किए जाने की स्थिति में आरोपियों को दो माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। संवाद