संतकबीरनगर। पड़ोस में टाॅफी खरीदने गई नाबालिग लड़की को पड़ोसी दुकानदार ने छत पर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में 40 वर्षीय दुकानदार को दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट का दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार की कोर्ट ने 20,000 रुपये अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष का साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
बेलहर कला थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग लड़की की मां ने थाना प्रभारी बेलहर कला को 30 नवम्बर 2020 को तहरीर दी कि 29 नवंबर 2020 समय करीब समय करीब शाम छह बजे आठ वर्षीय बेटी घर से टॉफी लेने के लिए घर के पास स्थित आरोपी की दुकान पर गई थी। जब वह कुछ देर तक वापस नहीं आई तो वह उसकी तलाश करते हुए आरोपी की दुकान पर पहुंची तो वहां पर वहां पर लड़की रो रही थी। उसको लेकर घर आई रोने का कारण पूछा तो उसने रोते हुए बताया कि आरोपी चाचा ने उसको अपने छत पर ले जाकर गलत काम करने का प्रयास किया। तहरीर के आधार पर आरोपी के विरुद्ध थाना बेलहर कला में केस दर्ज हुआ।
विवेचक ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। कोर्ट में पीड़िता तथा पीड़िता की मां एवं डाॅक्टर तथा अन्य की गवाही एवं अभिलेखीय साक्ष्य का अवलोकन करने तथा पक्षों की बहस सुनने के उपरांत अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार ने थाना बेलहर कला अंतर्गत ग्राम के 40 वर्षीय व्यक्ति शंभू नाथ वर्मा को दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट का दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20000 रुपया अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड अदा न करने पर एक वर्ष का साधारण कारावास की सजा भुगतने का आदेश दिया है।