संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक रमेश दुबे की कोर्ट ने जमीन रंजिश को लेकर फावड़े से गर्दन पर चोट पहुंचा कर हत्या करने के दोषी शख्स को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदंड का आदेश दिया है। अदा न करने पर दोषी को तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी।
महुली क्षेत्र के देवकली कला गांव निवासी परम राजी देवी ने थाना महुली में तहरीर दिया कि आठ जून 2021 को समय करीब सुबह 7.30 बजे मेरे पड़ोसी बृजलाल यादव पुत्र राम भवन यादव, मेरे पति नंदू यादव जो घर के बाहर बैठ कर नाखून काट रहे थे। उसी समय बृजलाल यादव घर से फावड़ा ले करके आया और पति नंदू यादव के गर्दन पर चला दिया, जिसमें गर्दन कट गई। मौके पर ही पति की मौत हो गई।
मौके पर बृजलाल के पिता रामभवन और माता मादिखा देवी साथ मौजूद थी। थाना महुली में केस दर्ज हुआ। विवेचक ने विवेचना के बाद साक्ष्य के आधार परमाधा देवी और राम भवन का नाम विलोपित करते हुए आरोपी बृजलाल यादव के विरुद्ध हत्या का आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में आरोपी ने आरोप से इंन्कार किया और विचारण की मांग की। मृतक की पत्नी और बच्चे सहित अभियोजन पक्ष ने सात गवाहों को परीक्षित कराया।
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक रमेश दुबे की कोर्ट ने सुनवाई के बाद थाना महुली अंतर्गत ग्राम देवकली कला निवासी बृजलाल यादव पुत्र राम भवन को हत्या का दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड का आदेश दिया।