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Sant Kabir Nagar News: प्रतिबंधित कफ सिरप बरामदगी के मामले में दो मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निरस्त

Thu, 11 Dec 2025 01:11 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
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संकल्प मेडिकल स्टोर पर पहुंची औष​धि निरीक्षक की टीम । संवाद - फोटो : 1
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संतकबीरनगर। खाद्य एवं औषधि विभाग की छापेमारी में दो मेडिकल स्टोर पर बड़े पैमाने पर बरामद प्रतिबंधित कफ सिरप बरामदगी के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। जिन दो मेडिकल स्टोर में प्रतिबंधित कफ सिरप और कैप्सूल बरामद हुए थे, उनके लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया। दुकानदारों की सुपुर्दगी में रखीं दवाओं को औषधि निरीक्षक ने कोतवाली खलीलाबाद पुलिस को सौंप दिया है।
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औषधि निरीक्षक प्रीति सिंह ने बताया कि गत 13 नवंबर को कल्पना पत्नी संतोष कुमार गुप्ता के प्रतिष्ठान संकल्प मेडिकल स्टोर गोला बाजार का औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान की प्रोपराइटर कल्पना उपस्थित रहीं। विभाग की सूची के अनुसार औषधियों के क्रय-विक्रय बिल की जांच की गई। मेडिकल प्रतिष्ठान पर प्रतिबंधित कोडीन युक्त कोडिवा सिरप कुल 4520 शीशी और 6056 प्रोक्सविन स्पास कैप्सूल बरामद किया। उसको सील करके फर्म को सुपुर्द कर दिया गया।
फर्म संचालक दवाओं के क्रय विक्रय के संबंध में कोई कागजात प्रस्तुत नहीं कर सकीं। उन्हें तीन दिन का समय देकर खरीद फरोख्त के संबंध में कागजात प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। तय समय सीमा के अंदर कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। कोडीनयुक्त सिरप का इस्तेमाल गैर चिकित्सकीय तरीके से नशे के रूप में किया जाता है। वहीं उन्होंने लाइफ मेडिकल स्टोर भिटवा टोला का भी निरीक्षण किया।
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निरीक्षण के दौरान फर्म स्वामी कोई क्रय अभिलेख नहीं प्रस्तुत कर सके। मेडिकल स्टोर से सत्यापन करने पर पता चला कि सभी विक्रय चालान फर्जी तरीके से काटे गए। संबंधित मेडिकल स्टोर स्वामियों ने बिल के आधार पर कोई दवा न खरीदने एवं न प्राप्त होने की पुष्टि की थी। इसके बाद केस दर्ज कराने की कार्रवाई की गई थी।


दोनों मेडिकल स्टोर के संचालकों पर दर्ज हुआ था केस
कार्यालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन निरीक्षक प्रीती सिंह की तहरीर पर कल्पना पत्नी संतोष कुमार गुप्ता प्रोपराईटर संकल्प मेडिकल स्टोर गोला बाजार एवं लाइफ मेडिकल स्टोर भिटवा टोला के खिलाफ 21 नवंबर को केस दर्ज किया गया था। इसके बाद पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी। वहीं बरामद कफ सिरप को दुकानदारों की सुपुर्दगी में ही देखा

दोनों मेडिकल फर्मों पर जांच के दौरान गड़बड़ियां पाई गयी थीं। प्रतिबंधित सिरप और कैप्सूल बरामद हुआ था। इस मामले में कोतवाली खलीलाबाद में केस दर्ज करके प्रतिबंधित सिरप और कैप्सूल को सील करके दुकानदारों की सुपुर्दगी में दे दिया गया था। बुधवार को दोनों ही प्रतिष्ठानों का लाइसेंस निरस्त करते हुए वहां से सुपुर्दगी में रखा कफ सिरप और कैप्सूल कोतवाली खलीलाबाद को सुपुर्द कर दिया गया है। -प्रीति सिंह, औषधि निरीक्षक,संतकबीरनगर
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