संतकबीरनगर। हीरालाल रामनिवास स्नातकोत्तर महाविद्यालय के नाम से दर्ज हुए जमीन को एसडीएम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। खलीलाबाद तहसील के चकदही गांव निवासी प्रवीण चंद्र पांडेय ने एसडीएम कोर्ट में मुकदमा दायर किया था। जिसमे उन्होंने कॉलेज प्रशासन पर संबंधित राजस्व विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को अपने साजिश में करके बंजर व परती भूमि को विद्यालय के नाम बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के नियम विरूद्ध तरीके से कराने का अरोप लगाया।
एसडीएम शैलेश दूबे ने बताया कि मामले में तहसील से आख्या प्राप्त किया गया। कॉलेज प्रशासन को अपन पक्ष रखने के लिए तीन महीने का मोहलत दिया गया था। इसके बाद भी उनके द्वारा कोई अभिलेख नही प्रस्तुत किया गया। इसके बाद मामले में डिग्री कॉलेज का नाम हटाकर राजस्व अभिलेख को सही करा दिया गया है। इधर एचआरपीजी कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर ब्रजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि जमीन से संबंधित मामला एसडीएम कोर्ट में चल रहा था। एसडीएम कोर्ट ने जमीन से कॉलेज का नाम हटा दिया है। इसकी अपील कमिश्नर कोर्ट में की जाएगी। जिसकी तैयारी चल रही है। संवाद