संतकबीरनगर। सत्र न्यायाधीश महेन्द्र प्रसाद चौधरी की कोर्ट ने नाबालिग लड़की का बाइक से अपहरण करने के मामले में दोषी रमेश को दो वर्ष के कठोर कारावास और 5 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
थाना धनघटा निवासी छोटे लाल यादव ने थाना में प्रार्थना पत्र दिया कि 16 जून 2009 को उनके घर पर बारात आई थी और वह लोग शादी के कार्यक्रम में व्यस्त थे। कार्यक्रम के बाद उनकी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी अपनी बहन के साथ घर से बाहर खेत में गई लेकिन वापस नहीं आई। रास्ते में बाइक सवार रमेश पुत्र राम प्रसाद अपने सहयोगियों के साथ जबरदस्ती उनकी बेटी को बाइक पर बैठाकर भगा ले गया। मामले में थाना धनघटा में मुकदमा पंजीकृत हुआ तथा पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई थी। साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी रमेश के विरुद्ध दोष सिद्ध करार देते हुए दोषी रमेश पुत्र राम प्रसाद को दो वर्ष के कठोर कारावास और 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न अदा करने पर एक माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का आदेश दिया है।