संतकबीरनगर। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में परिभाषित 21 प्रकार की दिव्यांगताओं (मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रुग्ण दिव्यांगजन को छोड़कर) के लिए 7 परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सहायता अनुदान के प्रस्ताव मांगे गए हैं। इच्छुक पात्र संस्थाएं 30 जनवरी तक प्रस्ताव उपलब्ध करा सकती हैं।
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी रवीश चंद्र ने बताया कि अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, डे केयर सेंटर, प्री-प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल स्तर के विशेष विद्यालयों का संचालन, जूनियर हाईस्कूल स्तर तक के विशेष विद्यालयों का संचालन, हाईस्कूल स्तर तक के विशेष विद्यालयों का संचालन, कौशल विकास, पाठ्य सामग्री विकास एवं पुस्तकालयों का संचालन किया जाना है। उन्होंने बताया कि पात्रता के लिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के अंतर्गत पंजीकृत एवं संबंधित क्षेत्र में अनुभवी संस्थाएं होनी चाहिए। योजना से संबंधित दिशा-निर्देश एवं आवेदन पत्र का प्रारूप वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है। पूर्ण प्रस्ताव कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी को 30 जनवरी तक अनिवार्य रूप से जमा किए जाए। उन्होंने बताया कि प्राप्त प्रस्तावों को जिलाधिकारी की संस्तुति के बाद पांच फरवरी तक निदेशालय भेजा जाएगा।