एसडीएम कोर्ट ने महुली थाने के एक एसआई और दो सिपाहियों सहित 13 लोगों के खिलाफ कोर्ट की अवमानना करने के आरोप में नोटिस जारी किया है। इन सभी कोर्ट में तलब भी किया गया है।
महुली क्षेत्र के ग्राम तरयापार निवासी शाह मोहम्मद पुत्र मो सिद्दीक ने सहखाते की भूमिधरी जमीन के बंटवारे का मुकदमा एसडीएम धनघटा के न्यायालय में दाखिल किया है, जो अभी भी लंबित है। चार अगस्त को न्यायालय ने उक्त जमीन पर किसी भी तरह का निर्माण करने पर रोक लगा दी थी। उसके अगले दिन ही एसडीएम न्यायालय के उस आदेश का अनुपालन करने के लिए महुली पुलिस को निर्देश भी जारी कर दिया था।
पीड़ित शाह मोहम्मद ने 16 अगस्त को एसडीएम धनघटा के न्यायालय में अवमानना का वाद दाखिल किया। इसमें आरोप लगाया गया कि महुली थाने के एक तत्कालीन दारोगा और दो सिपाहियों ने विपक्षियों से मिलकर उक्त जमीन पर जबरियां निर्माण कार्य करा दिया।
जो न्यायालय द्वारा जारी किए गए आदेश के खिलाफ है। एसडीएम न्यायालय ने इस मामले पर कड़ा रूख अख्तियार करते हुए तीनों पुलिस कर्मियों सहित 13 लोगों के खिलाफ अवमानना की नोटिस जारी करते हुए तीन सितंबर को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में हाजिर होकर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।