संतकबीरनगर। बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के वाहनों का अब पांच हजार रुपये का चालान किया जाएगा। परिवहन आयुक्त के निर्देश पर एक अप्रैल 2019 से पहले के रजिस्टर्ड वाहन में जांच के दौरान अगर नंबर प्लेट नहीं लगा मिला, तो चालान किया जाएगा। निर्देश पर विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है।
एचएसआरपी (हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट) के लिए विभाग अब तक छूट दे रहा था। अब परिवहन आयुक्त ने एचएसआरपी नंबर प्लेट नहीं लगवाने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसमें संभागीय परिवहन अधिकारियों को 600 गाड़ी प्रतिमाह चालान करना है। हालांकि जिले में ज्यादातर वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लग चुका है। इसके बाद भी जो बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के सड़कों पर फर्राटा भर रहे हैं, उनसे पांच हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए जो समय सीमा दी गई थी, अब समाप्त हो गई है। अब जांच के दौरान जिस वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगा हुआ नहीं मिलेगा, पांच हजार रुपये का चालान कटेगा।
- प्रियंवदा सिंह, एआरटीओ