संतकबीरनगर। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते गैंगस्टर एक्ट के मामले में एक अभियुक्त को न्यायालय ने पांच वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पुलिस के अनुसार कोतवाली खलीलाबाद में दर्ज उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा के तहत धमरजा बेलराई पूर्वा निवासी पारस चौरसिया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज थी। मामले में एएसजे/एफटीसी द्वितीय न्यायालय के न्यायाधीश डॉ. दिव्यानंद द्विवेदी ने अभियुक्त को दोष सिद्ध कर पांच वर्ष के कारावास तथा 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। संवादा