संतकबीरनगर। बेलहरकला थाने की पुलिस ने अंतरजनपदीय वाहन चोर गिरोह के सात गुर्गों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। जिले में आरोपियों के खिलाफ वाहन चोरी के कई मामले दर्ज हैं। आरोपी आजमगढ़, जौनपुर व सुल्तानपुर जनपद के रहने वाले हैं।
एसओ बेलहरकला अनिल कुमार ने बताया कि गिरोह का सरगना शहनवाज उर्फ सेराज निवासी अमगिलिया थाना अहरौला, आजमगढ़ अपने गिरोह के सदस्यों जैनुद्दीन उर्फ मिथुन उर्फ कबूतर निवासी सैदगोरारी थाना खेजासराय, जौनपुर, चंदू उर्फ विकास कुमार निवासी शहाबुद्दीन थाना करौंदीकला जनपद सुल्तानपुर, सूरज उर्फ रामू निवासी परशुरामपुर थाना करौंदीकला जनपद सुल्तानपुर, गोलू उर्फ अरविंद लोना निवासी मगरसनकला मेवपुर थाना करौंदीकला, सुल्तानपुर, संतोष निवासी नरायनपुर थाना करौंदीकला, सुल्तानपुर, शैलेष उर्फ छोटू निवासी नरायनपुर थाना करौंदीकला जनपद सुल्तानपुर के साथ एक गिरोह बना लिया है।
यह अंतरजनपदीय स्तर पर सक्रिय हैं। इस गैंग ने थाना क्षेत्र के जंगल बेलहर से 25 मई 2025 को बोलेरो चुराई थी। साथ ही 16 व 17 मई 2025 को रात्रि में कोतवाली खलीलाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम बड़ी सरौली से बोलेरो व अन्य स्थान से पिकअप चोरी की थी। आरोपी कूट रचना करके वाहनों पर फर्जी रजिस्ट्रेश नंबर लगाकर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे।
गैंग के कुछ सदस्यों ने एक जुलाई 2025 को मेंहदावल क्षेत्र के ग्राम कौवाठोर से एक बकरी चोरी की थी। चोरी के अपराध से अर्जित सामानों को बेचकर मिले धन को बांट लेते थे। इनके आपराधिक कृत्य से आसपास व क्षेत्र के काफी भय का माहौल था। कोई भी व्यक्ति इस गैंग के भय से गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता है। इसकी वजह से इनका समाज में स्वच्छंद रहना जनहित में नहीं है।
इनके आपराधिक क्रियाकलाप उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत आता है। इस गैंग के खिलाफ पत्रावली तैयार करके 21 फरवरी को अनुमोदन के लिए जिला मजिस्ट्रेट के यहां भेजा गया था। जहां से 28 फरवरी को अनुमोदन मिलने के बाद उक्त गैंग के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्जकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।