संतकबीरनगर। अपर सत्र व विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट देवेन्द्र नाथ गोस्वामी की कोर्ट ने नशीली वस्तुओं का धंधा करने और दो किलो सौ ग्राम गांजा रखने के मामले में दोषी पाए जाने पर दोषी संजय पाठक को चार वर्ष का कठोर कारावास और बीस हजार रुपया अर्थदंड का आदेश दिया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को दो माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। पूर्व में कारावास में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किए जाने का आदेश भी दिया है।
तत्कालीन थानाध्यक्ष राकेश यादव ने थाना धनघटा में तहरीर दिया कि 13 जून 2014 को में सिपाहियों के साथ धनघटा की तरफ से लोहरैया पुलिस चौकी की तरफ जा रहे थे। जैसे ही फिलिंग स्टेशन मलौली के सामने पहुंचे कि एक व्यक्ति धनघटा की तरफ आ रहा था। पुलिस वालों एवं जीप को देखकर भागने लगा, उसे पकड़ा गया। उसने अपना नाम संजय पाठक पुत्र रामाज्ञा पाठक ग्राम नन्हीयाजोत मिसिर पुरवा थाना धनघटा बताया। तलाशी लेने पर दाहिने हाथ में लिए हुए प्लास्टिक के झोले में पॉलीथीन में दो किलो सौ ग्राम गांजा बरामद हुआ। थाना धनघटा में केस दर्ज हुआ। विवेचक ने विवेचना के उपरांत आरोपी संजय पाठक के विरुद्ध स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट देवेन्द्र नाथ गोस्वामी की कोर्ट ने पक्षों की बहस को सुनने के बाद दोषी संजय पाठक को चार वर्ष का कारावास एवं बीस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अदा न करने पर दो माह अतिरिक्त कारावास भुगतनी पड़ेगी।