संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत पुलिस की पैरवी के फलस्वरूप युवती से यौन शोषण के मामले में दोषी को पांच वर्ष का सश्रम कारावास व 6,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
पुलिस के गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के बाद 17 मार्च को न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट की अदालत ने थाना धनघटा पर पंजीकृत अभियोग से संबंधित आरोपी वासुदेव निवासी भोतहा थाना धनघटा को दोष सिद्ध किया। कोर्ट ने उक्त दोषी को पांच वर्ष का सश्रम कारावास व 6,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को पांच दिन के साधारण कारावास का दंड भुगतना होगा।