संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक रमेश दूबे की कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या के दोषी पिता व तीन पुत्रों को पांच-पांच वर्ष के कैद की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को दस-दस हजार रुपये (कुल चालीस हजार रुपये) के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थ दंड अदा न करने पर एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतनी पड़ेगी। जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।
मामला थाना मेंहदवाल क्षेत्र के ग्राम कुसौना खुर्द का है। गांव निवासी मोहम्मद याकूब पुत्र वली मोहम्मद ने थाना मेंहदवाल पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया कि नाली के विवाद को लेकर 16 अगस्त 2020 को तीन बजे वजहुल कमर पुत्र मोहम्मद युनुस, जावेद व मोहम्मद हुसैन व मोहम्मद अख्तर पुत्र गण वजहुल कमर निवासी गण कुसौना खुर्द थाना मेंहदावल ने अपशब्द कहते हुए लाठी डंडा लेकर के उन्हें तथा जमाल अहमद, इसरार अहमद, जलाल अहमद, साबिया खातून को मारे पीटे हैं। जिससे उन्हें व अन्य लोगों को चोटें आईं हैं।
प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना में एनसीआर दर्ज हुआ। इंजरी रिपोर्ट के आधार तथा दौरान विवेचना वादी मुकदमा मोहम्मद याकूब की लखनऊ में मृत्यु हो जाने पर विवेचक ने धारा में परिवर्तित करते हुए मारने पीटने तथा गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। दौरान विचारण पिता वजहुल कमर तथा तीनों पुत्रों मोहम्मद अख्तर, मोहम्मद हुसैन व जावेद अख्तर ने आरोप से इन्कार किया। अभियोजन पक्ष ने नौ गवाहों को परीक्षित कराया और प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किए।
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक रमेश दूबे की कोर्ट ने पक्षों की बहस को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गैर इरादतन हत्या का दोषी पाए जाने पर थाना मेंहदवाल अंतर्गत ग्राम कुसौना खुर्द निवासी वजहुल कमर, मोहम्मद अख्तर, मोहम्मद हुसैन, जावेद अख्तर को पांच-पांच वर्ष की कैद तथा दस-दस हजार रुपये अर्थदंड़ से दंड़ित किया है।