संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। नाबालिग से यौन शोषण के मामले में दोषी पाए गए तरवेज उर्फ तबरेज को न्यायालय ने पांच साल के सश्रम कारावास और सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सोमवार को एएसजे/ पॉक्सो एक्ट की अदालत ने यह फैसला सुनाया। मामला वर्ष 2017 में कोतवाली खलीलाबाद में दर्ज हुआ था।
पुलिस के अनुसार, 17 फरवरी 2017 को पीड़िता की ओर से कोतवाली खलीलाबाद में बूधाकला निवासी तरवेज उर्फ तबरेज के खिलाफ नाबालिग से यौन शोषण के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मामले की विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद प्रमोद कुमार ने की थी। साक्ष्य संकलन के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।
न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दोषी को पांच साल के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।
वहीं, पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 के तहत दो साल छह माह के सश्रम कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड नहीं जमा करने पर एक माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।