संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत मारपीट के अलग-अलग मामले में 5 दोषियों को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व अर्थदंड से दंडित किया।
15 दिसंबर को न्यायालय एफटीसी प्रथम ने थाना महुली से संबंधित अभियुक्त बाबूराम निवासी कड़सरा को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर 7 दिन का साधारण कारावास का दंड भुगतना होगा।
एफटीसी एसीजेएम ने थाना मेंहदावल से संबंधित अभियुक्त दिनेश निवासी साड़ेखुर्द को न्यायालय उठने तक का कारावास व कुल 3,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को 5 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।
एक अन्य मामले में उक्त न्यायालय ने थाना मेंहदावल से सम्बन्धित अभियुक्त सुरेश निवासी बेलबनवा, रामचन्दर व रघुनाथ निवासी अव्वल केवटलिया को जुर्म स्वीकृति के आधार पर उनके अपराध हेतु न्यायालय उठने तक का कारावास व कुल 3,000-3,000 के अर्थदंड का दंडादेश पारित किया।
अर्थदंड अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्त को 8-8 माह का साधारण कारावास का दंड भुगतना होगा। संवाद