संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय ने अलग-अलग मामलों में पांच दोषियों को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड भी लगाया। बृहस्पतिवार को न्यायालय सीजे (एसडी) फीटीसी/एसीजेएम की कोर्ट ने सुनवाई करते हुए थाना मेंहदावल से संबंधित अभियुक्त विंध्याचल निवासी उत्तर पट्टी को आबकारी अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई।
साथ ही एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा। वहीं मारपीट के मामले में अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा व और छह हजार के अर्थदंड से दंडित किया। न्यायालय सीजे (एसडी)/ एफटीसी/एसीजेएम की कोर्ट ने अभियुक्त हरिश्चन्द्र, सीताराम व विश्वनाथ निवासी पक्का पोखरा सुअरहवा थाना मेंहदावल के जुर्म स्वीकारोक्ति पर सजा सुनाई है।
वहीं थाना मेंहदावल क्षेत्र की संजू निवासी अव्वल केवटलिया को आबकारी अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। साथ ही दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।