संतकबीरनगर। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत प्राइवेट विद्यालयों में गरीब बच्चों का 25 प्रतिशत नामांकन कराया जाना है। जिसकी पहली सूची विभाग ने जारी कर दिया है। इसमें कुल 415 छात्रों की सूची जारी हुई है।
डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि प्राइवेट विद्यालयों में 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन शासन की मंशा के अनुरूप कराया जाता है। इसमें दो वर्गों में नामांकन होता है। अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग। अलाभित समूह के अंतर्गत जो भी उम्मीदवार अपने बच्चों का आवेदन प्रस्तुत करेगा उसके पास एक लाख रुपये से कम वार्षिक आमदनी का प्रमाण पत्र राजस्व विभाग की ओर से जारी होना चाहिए। दुर्बल समूह के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, कैंसर पीड़ित, एचआईवी पीड़ित, दिव्यांगजनों के पाल्य केवल अपने प्रमाण पत्र के आधार पर अपने बच्चों का प्रवेश दिला सकते हैं। संवाद
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