फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Sant Kabir Nagar News: सरकारी अनाज की कालाबाजारी में निलंबित कोटेदार पर प्राथमिकी दर्ज

विज्ञापन
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

सांथा। बेलहरकला थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत वालेपार की निलंबित कोटेदार के खिलाफ पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं में प्राथमिकी दज की है। कोटेदार पर मनमानी व नियम विरुद्ध तरीके से कम खाद्यान्न वितरण करने और बड़े पैमाने पर सरकारी गल्ले की कालाबाजारी करने का आरोप लगा था।
जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद पूर्ति निरीक्षक की तहरीर पर बेलहरकला पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस को दी गई तहरीर में पूर्ति निरीक्षक अभिषेक कुमार गौतम ने बताया कि अप्रैल और मई में कार्डधारकों से ई-पॉस मशीन पर अंगूठा तो लगवा लिया गया, लेकिन उन्हें खाद्यान्न का वितरण नहीं किया गया।
विज्ञापन

उच्चाधिकारियों के निर्देश पर जांच की गई तो कोटेदार की दुकान में अनियमितताएं और स्टॉक में बड़े पैमाने पर हेरफेर पाई गई। इसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी को दी गई। उनके निर्देश पर पांच मई को कोटेदार रीना देवी का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया तथा बगल के ग्राम पंचायत हरापार के उचित दर विक्रेता विनोद कुमार से संबद्ध कर दिया गया है।
जब चार्ज लेने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे तो निलंबित कोटेदार रीना देवी ने लिखित रूप में स्वीकार किया कि उनके पास मार्च, अप्रैल और मई का अवशेष खाद्यान्न तथा जून के सापेक्ष उठाया गया खाद्यान्न उपलब्ध ही नहीं है।
सत्यापन करने पर मौके पर खाद्यान्न का स्टॉक नहीं पाया गया। इसके बाद पूर्ति निरीक्षक ने ई-पॉस मशीन, चार्जर, आइरिस मशीन और इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन को कब्जे में लेकर संबद्ध कोटेदार के सुपुर्द कर दिया।
62 क्विंटल गेहूं और 47 क्विंटल चावल 18 किलो चीनी का गबन ऑनलाइन अभिलेखों और स्टॉक रजिस्टर के मिलान के बाद जांच में स्पष्ट हुआ कि निलंबित कोटेदार द्वारा राशन की कालाबाजारी की गई है।
विज्ञापन

उक्त मामले की गंभीरता को देखते हुए पूर्ति निरीक्षक अभिषेक कुमार गौतम ने जिलाधिकारी से कार्रवाई करने की अनुमति मांगी। जिलाधिकारी के निर्देश के बाद कोटेदार रीना देवी निवासी बालेपार के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें