- न्यायालय सीजे एफटीसी प्रथम जेएम ने दिया आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय सीजे (जेडी) एफटीसी प्रथम जेएम की कोर्ट ने छह मुकदमों में चार आरोपियों को 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। ऑपरेशन कनविक्शन व शिकंजा के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद गोवध निवारण अधिनियम के तहत आदेश दिया।
एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि तीन फरवरी को सीजे जेडी एफटीसी प्रथम जेएम के कोर्ट ने गोवध निवारण व पशु क्रूरता अधिनियम से संबंधित आरोपी मोहम्मद हसन पुत्र मुख्तार अहमद को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 3000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही आरोपी निहाल पुत्र एहसानुल्लाह निवासी सालेहपुर को 2500 रुपये अर्थदंड, पप्पू उर्फ इकबाल पुत्र बुद्यन कसाई निवासी मूड़ाडीह खुर्द को चार अलग-अलग मुकदमों में जेल में बिताई गई अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 2500 व दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।