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बालू खनन के तीन पट्टाधारकों समेत पांच पर 8.59 करोड़ का जुर्माना

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डीएम ने नोटिस जारी कर सात दिन में मांगा है जवाब
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अमर उजाला ब्यूरो
संतकबीरनगर। एसडीएम धनघटा की रिपोर्ट पर डीएम ने बालू खनन के तीन पट्टाधारक और दो बालूू भंडारण के अनुज्ञापी के खिलाफ 8.59 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। नोटिस जारी करके प्राप्ति के सात दिवस के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है।
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डीएम दिव्या मित्तल ने बताया कि धनघटा क्षेत्र के भोतहा, नरायनपुर और छपरा मगर्वी में बालू खनन का पट्टा आवंटित है। पट्टाधारक बलिराम यादव निवासी तामा तहसील खलीलाबाद, सूबेदार यादव निवासी पांडेयपार उर्फ डड़वा थाना गोला गोरखपुर और अहमद निवासी शेखपुरवा तहसील मनिकापुर जनपद गोंडा हैं। बालू भंडारण के लाइसेंसधारक बैजनाथ पांडेय निवासी सड़हरा और शैलेंद्र सिंह निवासी बलही है। डीएम ने बताया कि खनन क्षेत्र के दायरे से अधिक क्षेत्रफल में बालू खनन कराने और क्षमता से अधिक बालू भंडारण का मामला एसडीएम धनघटा की जांच में सामने आया है। एसडीएम धनघटा की अध्यक्षता में संयुक्त जांच समिति ने छह जून को रिपोर्ट दी। रिपोर्ट के आधार पर बालू खनन के पट्टाधारक बलिराम यादव के खिलाफ 1,34,87,000 रुपये, सूबेदार यादव के खिलाफ 2,92,30,910 रुपये और अहमद के खिलाफ 2,07,41,00 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बालू भंडारण के लाइसेंसी बैजनाथ पांडेय के खिलाफ 1,00,28,480 रुपये और शैलेंद्र सिंह के खिलाफ 1,24,14,500 रुपये का जुर्माना लगाया है। इस प्रकार पांच लोगों पर कुल 8,59,01,890 रुपये का जुर्माना लगा है। इन लोगों को निर्देश दिया गया है कि धनराशि लेखा शीर्षक 0853 में जमा करके चालान प्रस्तुत करें। इसके साथ ही अवैध खनन और भंडारण के संबंध में नोटिस प्राप्ति के सात दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।
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