संतकबीरनगर। सीजेएम चेतना त्यागी की अदालत ने बेटे की हत्या के मामले में बहू तथा चार अज्ञात के विरुद्ध कोतवाली खलीलाबाद पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।
थाना महुली अंतर्गत ग्राम नैनाझाला निवासी पीड़ित ससुर ने सीजेएम चेतना त्यागी की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया और आरोप लगाया कि उसके पुत्र कुलदीप का विवाह एक युवती से हुआ। शादी के बाद बहू अन्य व्यक्तियों से मोबाइल पर बातें करती रहती थी। बेटे कुलदीप के मना करने डांटने फटकारने पर उससे झगड़ा करती।
20 मई 2026 को बहू अन्य व्यक्तियों से मोबाइल पर बात कर रही थी कि बेटे कुलदीप के डांटने फटकारने पर बाहरी व्यक्तियों से जान से मार कर फेंकवाने की धमकी दे रही थी। उसी दिन दो बजे दिन में बेटे कुलदीप से बातचीत कर बेटे को उसकी पत्नी ने खलीलाबाद चलने को कहा। 21 मई 2026 को महुली पुलिस के माध्यम से उसके मोबाइल पर रात 12:00 बजे सूचना दी कि आपका लड़का कुलदीप खलीलाबाद नेशनल हाईवे के पास घायल अवस्था में झाड़ियों में पाया गया है। वह पत्नी के साथ बेटे को देखने के लिए तथा उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खलीलाबाद ले गए।
डॉक्टर के रेफर करने पर बेटे कुलदीप को मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में भर्ती कराया जहां इलाज के दौरान 23 मई 2026 को उसकी मृत्यु हो गई। मामले में पीड़ित ससुर ने स्थानीय थाना कोतवाली खलीलाबाद में तथा एसपी को सूचना दी। कोई कार्रवाई न होने पर पीड़ित ससुर ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
कोर्ट में सुनवाई के उपरांत थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस को आरोपी बहू व चार अज्ञात के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया है।