संतकबीरनगर। जिला आबकारी अधिकारी के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में परिवाद दाखिल हुआ। जिस पर प्रभारी सीजेएम कोर्ट ने नोटिस के माध्यम से आबकारी अधिकारी को दस जून को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है।
थाना धनघटा क्षेत्र के पीड़ित संतोष कुमार ने कोर्ट में परिवाद दाखिल कर बताया कि उसने एक जगह के देशी शराब की दुकान के संचालन से संबंधित शिकायत प्रार्थना पत्र प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, आबकारी विभाग, डीजीपी, डीएम को किया था। जिसकी जांच उप आबकारी आयुक्त बस्ती ने किया और बयान दर्ज किया। 27 मई 2025 को जानकारी करने के लिए वह जिला आबकारी विभाग के कार्यालय पर गया। आरोप है कि जिला आबकारी विभाग के अधिकारी ने उसको देखते ही अपशब्द कहते हुए जान से मारने की धमकी दी।
मौके पर उपस्थित लोगों ने बीच-बचाव किया। जिसके बाद जाकर उनकी जान बची। कोतवाली समेत अन्य उच्चाधिकारियों को प्रार्थना पत्र देने पर भी कोई कार्रवाई नही किया गया। मजबूर होकर उसने कोर्ट का दरवाजा खट-खटाया। प्रभारी सीजेएम की कोर्ट ने मामले में जिला आबकारी अधिकारी को नोटिस जारी किया ओर 10 जून को उपस्थित होने का आदेश दिया है।