संतकबीरनगर। जिला उपभोक्ता फोरम ने सहारा इंडिया के खिलाफ फैसला सुनाया। परिवादी को 63,960 रुपये आठ प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 60 दिन के अंदर भुगतान करने का आदेश दिया।
अधिवक्ता रणजीत कुमार चौधरी ने बताया कि बूधा कला निवासी नर्मदा देवी ने जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद दाखिल किया, जिसमें कहा कि सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कपूरथला कांप्लेक्स अलीगंज लखनऊ के मैनेजिंग डॉयरेक्टर तथा सहारा इंडिया केंद्र खलीलाबाद के सेक्टर मैनेजर 12 अक्तूबर 2011 को 5000 रुपये और 10,000 रुपये जमा कराए।
परिपक्वता राशि कुल 33,960 जमा किए। आरोप है कि उनकी रकम का भुगतान नहीं किया जा रहा है। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह, सदस्य संतोष ने परिवादी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया। आदेश में कहा कि विपक्षी गण संयुक्त रूप से 33,960 रुपये दावा दाखिल करने की तिथि से अंतिम भुगतान की तिथि तक आठ प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ 60 दिन के अंदर भुगतान करे। इसके साथ ही साथ शारीरिक मानसिक व आर्थिक कष्ट के लिए 20000 रुपये तथा वाद व्यय के रूप में 10,000 रुपये भुगतान करने का आदेश दिया।