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Sant Kabir Nagar News: फसल बीमा से प्राकृतिक आपदा पर किसानों को नहीं होगी क्षति

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संतकबीरनगर। जनपद में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित है। इसके तहत खरीफ सीजन 2026 के लिए यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्श्योरेन्स कंपनी को नामित किया गया है। किसान अपनी फसल का बीमा ऋणी कृषक 31 अगस्त तक और गैर ऋणी कृषक 14 अगस्त तक करा सकते हैं। फसल बीमित होने पर किसी तरह की प्राकृतिक आपदा आने पर किसानों की क्षति नहीं होगी।
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उप कृषि निदेशक डॉ. राकेश कुमार सिंह ने बताया कि योजना के अंतर्गत प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों में अधिसूचित फसलों के क्षति होने की स्थिति में बीमित कृषकों को बीमा कवर क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाता है। जनपद में खरीफ मौसम के लिए अधिसूचित धान की फसल के लिए क्षतिपूर्ति धनराशि 82200 रुपये प्रति हेक्टेयर के सापेक्ष कृषक अंश प्रीमियम धनराशि 1644 रुपये प्रति हेक्टेयर है। फसल की बुवाई न कर पाना/असफल बुवाई, फसल की मध्य अवस्था में क्षति खड़ी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कीटों से क्षति, ओलावृष्टि, जलभराव (धान फसल को छोड़कर) बादल फटना, भूस्खलन, आकाशीय बिजली गिरने से क्षति तथा फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिन की अवधि तक खेत में सुखाई के लिए रखी हुई फसल को ओलावृष्टि, चक्रवात, बेमौसम वर्षा, चक्रवाती वर्षा से नुकसान की जोखिम को कवर किया गया है। यह योजना स्वैच्छिक आधार पर लागू किया है।
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