संतकबीरनगर। कटिया डालकर बिजली चोरी करने के मामले में न्यायालय ने दोषी को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा और दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न जमा करने पर दोषी को 15 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गुणवत्तापूर्ण विवेचना और प्रभावी पैरवी की गई। इसके फलस्वरूप सीजेएम न्यायालय ने 13 अगस्त को मामले में फैसला सुनाया।
मामला बखिरा थाना क्षेत्र के लगड़ावार बड़ा पुरवा गांव का है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रवर्तन दल गोरखपुर के निरीक्षक तुलसी सिंह ने 23 जनवरी 2001 को थाने में तहरीर दी थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि हरीश सिंह पुत्र अवधेश सिंह ने वैध विद्युत कनेक्शन लिए बिना एलडी लाइन में कटिया केबल डालकर बिजली का उपभोग किया। संवाद